*श्रीमान कलेक्टर महोदय श्री लोकेश जाटव के आदेश एवं सहायक आयुक्त आबकारी श्री राजनारायण सोनी द्वारा जिला इंदौर को "ग्रीन सर्कल-क्लीन सर्कल"* बनाये जाने हेतु दिये निर्देशानुसार इंदौर जिले में अवैध मदिरा के निर्माण, संग्रहण, परिवहन, विक्रय,एवं चौर्यनयन के विरुद्ध चलाये जा रहे विशेष अभियान
के तहत दिनांक 21.11.2019 को *श्री बी. डी. अहरवार, आबकारी उपनिरीक्षक वृत्त सांवेर* के द्वारा वृत के ग्राम-अलबासा एवं पंचढेरियां में दविश देकर हाथभट्टी मदिरा के मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 34 (1) 'क' के 10 प्रकरण पंजीबद्घ कर 40 लीटर हाथभट्टी मदिरा जप्त कर लगभग 300 किलोग्राम महुआ लहान मौके पर विधिवत नष्ट किया एवं जायसबाल होटल से 367 पाव देशी मदिरा प्लेन जप्त कर आरोपी जगदीश पिता सालिगराम,उम्र 40 वर्ष, निवासी-12 मील रामा फास्फेट फैक्टरी के सामने,थाना सावेर को गिरफ्तार कर उसके विरुद्ध धारा 34 (1) क, (2) के तहत प्रकरण दर्ज कर विवेचना में लिया गया।
उक्त समस्त कार्यवाही में वृत के आबकारी मुख्य आरक्षक श्री नारायण भावलकर एवं आबकारी आरक्षक श्री मनोज खरे,श्री नंदलाल कीर का सराहनीय योगदान रहा
इंदौर को ग्रीन सर्कल क्लीन सर्कल बनाने के लिए विशेष अभियान