*आबकारी इंदौर ने पकडी  180 लीटर हाथ भट्टी मदिरा एंव 3200 किग्रा महुआ लहान जप्त कर 17 प्रकरण कायम किये गए l*           

 *आबकारी इंदौर ने पकडी  180 लीटर हाथ भट्टी मदिरा एंव 3200 किग्रा महुआ लहान जप्त कर 17 प्रकरण कायम किये गए l*                      


इंदौर दिनांक 01,11.19 को् ,जिला कलेक्टर इंदौर  श्रीमान लोकेश जाटव जी के निर्देश पर  तथा सहायक आबकारी आयुक्त श्रीमान राज नारायण सोनी जी के मार्गदर्शन में जिला इंदौर आबकारी विभाग द्वारा वृत्त महू अ   मे आज पथरनाला, मेमन्दि, भगोरा में अवैध मदिरा निर्माण रोकथाम  के विरुद्ध  बड़ी कार्रवाई की गई। जिसमे   160 लीटर हाथ भट्टी मदिरा 24पाव देशी मदिरा प्लेन   जप्त किए   एवम 3000 किलोग्राम महुआ लाहन सेम्पल लेकर मौके पर नष्ट कर आरोपीयो के विरुद्ध मध्य प्रदेश आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 34 (1)के 10 प्रकरण  दर्ज किए गए  जप्त शुदा मदिरा व नष्ट किए गए लहान का बाजार मूल्य लगभग 320000 है ।कार्यवाही  वृत्त प्रभारी मनीष राठौर  व सहायक जिला आबकारी अधिकारी एन पी सिंह के नेतृत्व में वृत्त महू ब के आबकारी उपनिरिक्षक मनमोहन शर्मा व सहायक जिला आबकारी अधिकारी राजीव मुदगल तथा आबकारी आरक्षक ओम राठौर ,सावन सिसोदिया, अजय चंद्रावल,रमेश पालीवाल, भीम सिंह, ओम प्रकाश श्रीवास का सराहनीय योगदान रहा। 



आज आबकारी वृत महू ब में वृत प्रभारी मनमोहन शर्मा व सहायक जिला आबकारी अधिकारी  राजीव मुदगल  के नेतृत्व में आज  कुल 7 प्रकरण पंजीबध्द कर  20 लीटर हाथ भट्टी मदिरा जप्त की तथा 200 किलो महुआ लहान जप्त कर मोके पे नष्ट किया गया साथ ही 2 आरोपी गिरफ्तार कर 30 पाव देशी प्लेन मदिरा जप्त कर आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 34(1) के तहत प्रकरण पंजीबद्ध किये  जप्त सामग्री का बाज़ार मूल्य लगभग 23 700 रुपए है। 
नवागत सहायक आयुक्त महोदय के आदेश परअवैध मदिरा के विरुद्ध ऐसी कार्यवाही निरंतर जारी रहेगी